पटना. बिहार में नगर निकाय चुनाव का शंखनाद हो चुका है. चुनाव आयोग की ओर से गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है. नगर निकाय चुनाव के तहत प्रदेश के 21 जिले, 2 नगर निगम, 18 नगर परिषद्, 11 नगर पंचायत में नगर निकाय चुनाव होंगे. 31 नगर निकायों में 9 जून को वोट डाले जाएंगे. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने राज्य के जिले के जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर निर्वाचन संपन्न कराने का निर्देश जारी किया है. चुनाव आयोग की ओर से चुनाव का ऐलान करते ही इन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है.
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि कुल 31 नगरपालिकाओं का कार्यकाल जून 2023 तक समाप्त हो रहा है. आगामी 9 जून को इन सभी नगरपालिकाओं में चुनाव कराया जाएगा. 11 जून को मतदान केंद्रों पर मतों की गणना की जाएगी. बता दें कि 21 जिले के कुल 31 नगरपालिका में चुनाव होने हैं. इनमें नगर निगम के 2, नगर परिषद के 18 और नगर पंचायत के 11 नगरपालिका क्षेत्रों में चुनाव होंगे.
नोटिफिकेशन के मुताबिक, 9 मई से 17 मई तक प्रत्याशी अपना नामांकन भर सकते हैं. 18 मई से 20 मई तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं. 24 मई को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटित किया जाएगा. भारी सुरक्षा के बीच 09 जून को मतदान कराए जाएंगे और 11 जून को वोटों की गिनती की जाएगी.
नोटिफिकेशन जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए भारी सुरक्षाबल तैनात किया जाएगा. आचार संहिता का उल्लंघन करना दंडनीय होगा. दोषी पाए जाने पर प्रत्याशियों का नामांकन तक खारिज किया जा सकता है.