मेरठ। पूर्व सांसद के बेटे दानिश अखलाक के खिलाफ दिल्ली की युवती ने बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद दानिश अखलाक दुष्कर्म के आरोप में जेल की सजा काट रहे थे। दानिश अखलाक की जमानत पर इलाहबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के बेटे दानिश अखलाक को शुक्रवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। दानिश के खिलाफ दिल्ली की युवती ने 22 अगस्त को दिल्ली रोड स्थित होटल क्रोम में दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाते हुए दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पीड़िता के मुताबिक दानिश ने पहले खुद को अविवाहित बताते हुए इंस्टाग्राम पर उससे दोस्ती की। फिर दिल्ली के हौजखास स्थित एक रेस्टोरेंट में वह युवती से मिला। इसके बाद दानिश ने होटल क्रोम में बुलाकर युवती के साथ जबरदस्ती संबंध बनाएं।
एसपी के निर्देश पर इस मामले में 26 अगस्त को परतापुर थाने में दानिश के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया था। 27 अगस्त को पुलिस ने दानिश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से दानिश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
29 सितंबर को दानिश की जमानत अर्जी को मेरठ जिला जज की अदालत से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने दानिश अखलाक को जमानत दे दी। दानिश के पिता शाहिद अखलाक का कहना है कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। दानिश निर्दोष है यह आगे भी साबित हो जाएगा।