इटावा. उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की अदालत ने वर्ष 2004 में छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों को उम्र कैद की सजा के साथ तीनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि अदा न करने पर तीनों को अतिरिक्त तीन-तीन साल की सजा भुगतनी पड़ सकती है.
तीनों दुराचारियों की उम्रकैद की सजा इटावा पुलिस की मजबूत पैरोकारी का नतीजा माना जा रहा है. इटावा के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दंड) तरुण कुमार शुक्ला ने बताया कि चौबिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान की 15 साल की बेटी साल 2004 में कक्षा 11 की छात्रा थी. वह छह नवंबर, 2004 को अपने दो छोटे भाइयों के साथ स्कूल जा रही थी. तभी बाइक से आए चौबिया थाना क्षेत्र के काकरपुरा गांव निवासी संजीव, उमेश व सैफई के वमूरी गांव निवासी गुड्डू ने उन्हें देसी पिस्टल के दम पर रोक लिया. छात्रा को बाइक में बैठाकर उसका अपहरण कर वहां से एक घर में ले गए.
बाइक गुड्डू चला रहा था. संजीव ने पिस्टल के दम पर छात्रा को पीटा और दुष्कर्म किया. साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी. गुड्डू ने भी पीटा और किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी. कपड़ों में खून सना देख उनको धोने के लिए संजीव ने विवश किया. आठ नंवबर को संजीव का भाई उमेश आया, संजीव को जानकारी दी कि मामले के संबंध में पुलिस उन्हें ढूंढ रही है. इसी बीच रात को पिस्टल के दम बाइक पर बैठाया और शोर मचाने पर धमकी.
गांव के पास पहुंचने पर छात्रा को बाइक से फेंककर भाग गए. 10 नवंबर को पीड़ता परिजनों के साथ चौबिया थाने गई, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की. तत्कालीन एसएसपी को मामले की शिकायत की, तब जाकर 11 नवंबर को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा. वर्तमान में वह तीनों हाईकोर्ट से जमानत पर थे.
अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-1) शीरीन जैदी ने को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी. इसके बाद छात्रा का अपहरण व दुष्कर्म के मामले में संजीव, उमेश व गुड्डू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दस-दस हजार रुपये की जुर्माना भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर तीनों को तीन-तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.