लखनऊ। गन्ना विकास विभाग द्वारा सैनिक कृषक सदस्यों के प्रति सम्मान एवं कृतज्ञता ज्ञापित करने के उद्देश्य तथा राष्ट्रहित में उनके सेवाभाव को ध्यान में रखते हुए सैनिकों, अर्द्धसैनिक बलों के जवानों, भूतपूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके विधिक उत्तराधिकारियों को गन्ना आपूर्ति में सैनिक कोटा की सुविधा प्रदान की गई हैं।
इस सुविधा के अन्तर्गत जहां सामान्य किसानों को उनकी कुल निर्धारित एस.एम.एस. गन्ना पर्चियां कलैण्डर के पूरे 12 पक्ष में प्राप्त होंगी, वहीं सैनिक भाईयों एवं उनके उत्तराधिकारियों को उनके सट्टे में निर्धारित कुल पर्चियां 10 वें पक्ष तक ही प्राप्त हो जायेंगी।
सैनिक, अर्द्धसैनिक बलों अथवा भूतपूर्व सैनिक के नाम यदि जमीन नहीं है एवं उसके माता अथवा पिता के नाम सट्टा है तो उनमें से किसी एक को यह सुविधा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्रदान की जायेगी। कार्यरत सैनिकों को एडजूटेन्ट तथा अर्द्धसैनिक बलों के लिये कमांडेण्ट/कम्पनी कमाण्डर द्वारा प्रदत्त पहचान-पत्र मान्य होगा