नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है और शाम 6 बजकर 50 मिनट पर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए। बता दें कि पिछले साल फरवरी से तिहाड़ में बंद सिसोदिया को अब 17 महीने बाद जमानत मिली है।

मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं। बाहर आते ही उन्होंने AAP समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप के साथ और भगवान के आशीर्वाद के बदौलत मैं बाहर आया हूं।

मनीष सिसोदिया के रिहा होने से पहले तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर आप समर्थकों की भीड़ जमा हो गई है। मनीष सिसोदिया को बेल मिलने पर पार्टी ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आ रहे हैं।

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत का आदेश तिहाड़ पहुंच गया है। कुछ देर वो जेल से बाहर आ सकते हैं। बता दें कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने 17 महीने बाद जमानत दी है।

मनीष सिसोदिया को शर्तों के साथ मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दोनों मामलों में कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। कोर्ट ने उन्हें 10 लाख रुपये के जमानती बॉण्ड और इतनी ही धनराशि के दो निजी मुचलके भरने का आदेश दिया। न्यायाधीशों ने जमानत की शर्तें तय करते हुए कहा कि उन्हें अपना पासपोर्ट विशेष अधीनस्थ न्यायालय में जमा कराना होगा। इसके अलावा वह न तो किसी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे। इसके साथ ही उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा।