मवाना। विक्षिप्त किशोरी के साथ बलात्कार के करीब ढाई वर्ष पुराने मामले में दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने विनोद उर्फ खलील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 21 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

सीओ अभिषेक पटेल ने बताया कि थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 18 मार्च 2022 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि विनोद उर्फ खलील पुत्र पूरन सैनी ने उसकी 14 वर्ष की पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी को 19 मार्च 2022 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध 8 मई 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर मुजरिम को सजा सुनाई।