मेरठ। देहात में बगैर नक्शा पास कराए विकसित की जा रही काॅलोनियों पर जिला पंचायत का बुलडोजर चलेगा। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ने उप जिलाधिकारी को अभियान की तिथि निर्धारित करने के लिए पत्र लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में बगैर नक्शा पास कराए बनाए गए भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए हैं। सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि वह न्यायालय के आदेशानुसार बगैर नक्शा पास के किए जा रहे निर्माण और अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करें। निर्णय लिया गया कि अवैध काॅलोनियों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में चलेगी। जिला पंचायत प्रशासन ने देहात में खजूरी समेत आधा दर्जन गांवों में विकसित की जा रही सभी अवैध कालोनियों को चिह्नित किया। इन कालोनियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की है।
जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी वीएस कुशवाहा का कहना है कि एसडीएम सरधना और मवाना को पत्र लिखा गया है। उन्हीं के नेतृत्व में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाएगी। प्रयास है कि होली के त्योहार से पहले अभियान चलेगा।