नोएडा. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ नोएडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. कोरोना गाइडलाइन्स का उल्लंघन करने और चुनाव आयोग की कोरोना को लेकर दी गई गाइडलाइन की अवहेलना करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. जानकारी के मुताबिक, नोएडा के सेक्टर 49 पुलिस ने RO की शिकायत पर कोरोना महामारी एक्ट का उल्लंघन करने पर केस दर्ज किया है.

चुनाव के दौरान भीड़ जुटने पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अख्तियार किया है. दोपहर में प्रशासन के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल और अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है.

जिला निर्वाचन अधिकारी ने केस दर्ज कराया
कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन होने की सूचना मिलने पर जिला निर्वाचन अधिकारी व DM सुहास एलवाई ने एडीसीपी नोएडा से एफआईआर दर्ज करने को कहा. FIR में कहा गया है कि गौतमबुद्धनगर में धारा 144 लागू होने की वजह से एक स्थान पर पांच या इससे अधिक लोग नहीं जुट सकते. धारा 144 के उल्लंघन और महामारी एक्ट समेत अन्य आईपीसी धाराओं के तहत थाने में एफआईआर दर्ज की गई है.

5 से ज़्यादा लोगों की भीड़ की अनुमति नहीं थी
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार सुबह नोएडा सदर पर घोषित पार्टी प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के साथ डोर-टू-डोर प्रचार किया था. इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के घर-घर जाकर उनसे कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने की अपील की थी. शिकायत भी की गई कि भूपेश बघेल के साथ काफी भीड़भाड़ थी जो कि सरासर धारा 144 और कोविड महामारी एक्ट का उल्लंघन है. जबकि 5 से ज़्यादा लोगों की भीड़ की अनुमति नहीं थी.