नई दिल्ली. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम की खबर है. सरकार ने एक और भत्ते में बंपर बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की तरफ से अलग-अलग भत्ते मिलते हैं. इसमें अलग-अलग विभागों में भत्ते भी अलग-अलग होते हैं.
इसी क्रम में सरकार ने हाल ही में सरकरी डॉक्टर्स के लिए जबरदस्त तोहफा पेश किया है. सरकरी डॉक्टर्स के कनवेंस अलाउंस में बढ़ोतरी की गई है. इसमें सबसे ज्यादा फायदा कार से चलने वाले कर्मचारियों को दिया गया है. केंद्रीय कर्मचारियों के अलाउंस में इस बार कई गुना का इजाफा हुआ है. इतना ही नहीं, टू-व्हीलर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले डॉक्टर्स के भत्ते में भी बढ़ोतरी हुई है.
केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कार से चलने वाले डॉक्टर्स के कनवेंस अलाउंस की लिमिट को बढ़ा दिया है. यानी अब उन्हें हर महीने अधिकतम 7,150 रुपये भत्ता मिलेगा. गौरतलब है कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले CGHS इकाइयों के अंतर्गत अस्पतालों/फॉर्मेसी/स्टोर में काम करने वाले सभी केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर्स के लिए कनवेंस अलाउंस का मामला काफी दिनों से पेंडिंग था. अब इस पर फैसला लिया गया है. इसके तहत अब हर बार महंगाई भत्ता 50% बढ़ने पर कनवेंस अलाउंस में भी 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी, जैसे दूसरे DA लिंक्ड भत्तों में होता है.
सरकार के आदेश के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी को हर महीने अस्पताल में औसतन 20 बार या अपने सामान्य ड्यूटी घंटों के बाहर 20 यात्राओं का पेमेंट करना जरूरी है. इसके साथ ही अस्पताल के दौरे की संख्या 20 बार से कम है और 6 से ज्यादा है. इसके तहत न्यूनतम 375 रुपये, 175 रुपये और 130 रुपये प्रति महीना वाहन भत्ता होगी. वहीं अगर घर आने या अस्पताल जाने की संख्या 6 से कम रहती है तो भत्ता नहीं दिया जाएगा.
अब बात करते हैं कि आपको वाहन भत्ता कैसे मिलेगा. इसके लिए किसी विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी को शहर की नगरपालिका सीमा के अंदर 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर या उससे ज्यादा, आधिकारिक ड्यूटी पर यात्रा के लिए कोई दैनिक भत्ता या माइलेज भत्ता नहीं मिलेगा. इस आदेश के अनुसार, CGHS के तहत डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल में तैनात विशेषज्ञों के मामले में वाहन भत्ता सिर्फ उन लोगों के लिए स्वीकार्य होगा, जिन्हें कई पदों पर नियुक्त किया गया है.
– इस आदेश के अनुसार, कन्वेंस अलाउंस क्लेम करने के लिए विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी को मंथली बिल के साथ प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा.
– ड्यूटी करने के समय, छुट्टी और किसी अस्थायी स्थानान्तरण के दौरान कोई वाहन भत्ता स्वीकार नहीं किया जाएगा.
– न्यूनतम दर पर क्लेम करने वाले चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञ और जो मोटरकार या मोटरसाइकिल/स्कूटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें भी वेतन बिल के साथ प्रमाण पत्र देना होगा.