राजस्थान में पहली बार घरों में पशु घर रखने के बाइलॉज लागू होंगे। पशुघर में एक गाय या भैंस और उसका बच्चा रख सकेंगे। सड़क पर घूमते पशुओं को छुड़ाने के लिए 1 से 10 हजार रुपए तक जुर्माना लगेगा, जो पहले से ज्यादा प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा परिवहन राशि 300 से 500 रुपए प्रति पशु वसूली जाएगी। साथ ही प्रतिदिन चराई राशि सौ रुपए ली जाएगी। स्वायत्त शासन विभाग की और से तैयार मॉडल बाइलॉज को निकाय लागू करेंगे। विभाग ने सभी निकायों को एक माह के भीतर इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। घर में पशु पालने के लिए संबंधित निकाय से लेना होगा लाइसेंस। गौरतलब है कि शहरों में अभी अवैध तरीके से डेयरी संचालित हो रही है। इसमें मिलीभगत के मामले भी सामने आते रहे हैं।
निकायवार होगी जुुर्माना व परिवहन राशि
1. नगर पालिका में सीमा
– पहली बार पकड़ने पर 1 हजार रुपए
– दूसरी बार पकड़ने पर 1500 रुपए
– 300 रुपए परिवहन राशि होगी प्रति पशु
2. नगर परिषद सीमा
– पहली बार पकड़ने पर 3 हजार रुपए
– दूसरी बार पकड़ने पर साढ़े चार हजार रुपए
– 400 रुपए परिवहन राशि ली जाएगी प्रति पशु
3. नगर निगम सीमा
– पहली बार पकड़ने पर 5 हजार रुपए
– दूसरी बार पकड़ने पर 10 हजार रुपए
– 500 रुपए परिवहन राशि ली जाएगी प्रति पशु
– निर्धारित संख्या से अधिक पशु होने पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
– बिना लाइसेंस घर में पशु रखना भी अवैध माना जाएगा।
– पशु घर में रहने वाले हर पशु की टैगिंग होगी, जिस पर मालिक का नाम, पता और फोन नंबर अंकित होगा।
– जिन पशुओं के कान में टोकन नहीं होंगे, उन्हें लावारिस पशु मानते हुए निकाय की गौशाला में भेजा जाएगा।
– टैगिंग किए हुए पशु सार्वजनिक स्थानों पर घूमते मिले तो संबंधित पशुपालक से जुर्माना वसूला जाएगा।