नई दिल्ली। केंद्र सरकार देश में डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है. पैसों का लेन-देन सुरक्षित तरीके से पूरा हो. इसके लिए कैश ट्रांजेक्शन से जुड़े नियम लगातार सख्त होते जा रहे है. इसलिए आइए जानते हैं कि कैश में पैसों के लेन-देने के लिए सरकार ने क्या नियम बनाए हैं. बता दें कि घर में कैश रखने की लिमिट तय नहीं है. मगर घर में रखे कैश का सोर्स बताना जरूरी होता है.
कैश में 2000 रुपये से ज्यादा का चंदा या दान नहीं दिया जा सकता है. साथ ही 5000 रुपये से ज्यादा कैश में मेडिकल खर्च पर टैक्स छूट नहीं है.
10 हजार रुपये से ऊपर बिजनेस के लिए कैश में खर्च करने पर रकम को आपके मुनाफे की रकम में जोड़ लिया जाएगा.
20 हजार रुपये से ऊपर कैश में लोन न तो लिया जा सकता है ना ही लिया जा सकता है. इस नियम को तोड़ने पर जुर्माना देना होगा.
50 हजार रुपये से ऊपर की रकम फॉरेन एक्सचेंज में जाकर नहीं ले सकते हैं.
2 लाख रुपये से ऊपर कैश में कोई खरीदारी नहीं की जा सकती है. इसके अलावा बैंक से 2 करोड़ रुपये ज्यादा कैश निकालने पर टीडीएस लगेगा.