मेरठ.मेरठ में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत स्वीकार की गई है। कोर्ट में दोनों पक्षों में बहस की गई। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत को स्वीकार किया है।

घटना 24 फरवरी 2022 की परतापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है। बच्ची के पिता ने परतापुर थाने में आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी की मेरी 7 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर ले गया। जहां आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद गांव सौलाना निवासी नईम मौके से भाग गया। नईम के खिलाफ परतापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा 29 अप्रैल को खारिज कर दिया गया था। जिसकी अपील आरोपी पक्ष ने की और सुनवाई के लिये न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के यहां पेश हुई । न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से धर्मवीर तोमर एडीजीसी ने जमानत प्रार्थना पत्र अपील का कड़ा विरोध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया।