इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने पति के खिलाफ कोर्ट में अजीब शिकायत की है। महिला का आरोप है कि उसका पति महिलाओं की तरह सजता-संवरता है। यह भी कहा कि पति युवकों के साथ रहता है। उनके ग्रुप के सभी लोग लड़कियों की तरह रहते हैं।
जिला कोर्ट में एडवोकेट कृष्ण कुमार कुन्हारे और ईश्वर कुमार प्रजापति ने बताया कि लसूड़िया के महालक्ष्मी नगर निवासी 26 साल की पीड़िता की शादी 29 अप्रैल 2018 को इंदौर के ही 32 साल के इंजीनियर दिलेश्वर निवासी महालक्ष्मी नगर से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पीड़िता को पति सहित सास, ननद ताने मारते थे। पीड़िता ने पति, सास और ननद पर महिला थाने में केस दर्ज करवा दिया। पति को जेल भी जाना पड़ा था।
पति के बर्ताव को लेकर पत्नी ने कोर्ट में याचिका दायर की। पति पर रात में औरतों जैसा शृंगार करने का आरोप लगाया है। बताया कि वह संबंध न बनाते हुए अलग कमरे में सो जाता है। पति के खिलाफ सबूत भी दिए। कोर्ट ने गुरुवार को मामले में फैसला सुना दिया। कोर्ट ने पति को निर्देश दिए कि वह अपनी पत्नी को 30 हजार रुपये प्रतिमाह भुगतान करें। कोर्ट ने यह आदेश 5 मार्च 2021 से देने के संबंध में जारी किया है।
महिला ने बताया कि शादी से पहले दो साल तक दोनों के बीच अफेयर था। अलग-अलग जाति के थे, इस कारण शुरुआत में परिवारों ने विरोध किया। बाद में शादी करवा दी। शादी के बाद मैं पति के साथ पुणे चली गई। वहां जाने पर पता चला कि पति कुछ युवकों के साथ रहता है। इस ग्रुप के सभी लोग महिलाओं की तरह रहते हैं।
पति रोज शाम ढलते ही माथे पर बिंदिया, हेयर बैंड, कान में बाली पहनने के साथ होठों पर लिपस्टिक लगाकर सजता-संवरता है। मुझे छोड़कर दूसरे कमरे में जाकर अकेला सो जाता है। यह बात परिवार को बताई, तो परिजनों ने इंदौर आने को कहा। पति पुणे में ही रहने की जिद करता रहा।
एक दिन शृंगार करने के बाद वे मेरे पास आए और गुप्तांग में चोट पहुंचा दी। पति पुणे में छोटी-मोटी जरूरतों के लिए रुपये की मांग करने लगा। उसने पति-पत्नी की तरह संबंध ही नहीं बनाए। 2020 में वह अपनी पत्नी को बहन की तबीयत खराब होने का हवाला देकर इंदौर छोड़ गया। पत्नी ने वकीलों के माध्यम से कुछ सबूत भी कोर्ट के सामने पेश किए। इसकी जांच महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कराई गई। यह जांच रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की गई।