मुंबई. पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मुकेश अंबानी के स्‍वाम‍ित्‍व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ल‍िम‍िटेड और दो व्यक्तियों पर जियो-फेसबुक सौदे के बारे में शेयर बाजारों को सीधे जानकारी नहीं देने पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने एक आदेश में कहा कि जियो-फेसबुक सौदे के बारे में शेयर बाजारों को सीधे जानकारी नहीं देकर समाचारपत्र में इसकी जानकारी दी गई थी. इसे सेबी के प्रावधानों का उल्लंघन बताते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज और सावित्री पारेख एवं के सेतुरामन पर संयुक्त रूप से 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है.

सेबी के आदेश के मुताबिक, जुर्माने की रकम को 45 दिनों के भीतर जमा करना होगा. सेबी की अधिनिर्णय अधिकारी बर्नाली मुखर्जी ने इस आदेश में कहा कि जियो प्लेटफॉर्म में 9.99 प्रतिशत हिस्सेदारी लेने के लिए फेसबुक के 43,574 करोड़ रुपये निवेश करने के सौदे के बारे में समाचार 24-25 मार्च, 2020 को आया था. लेकिन इस बारे में शेयर बाजारों को सूचना 22 अप्रैल, 2020 को दी गई थी.