लखनऊ. यूपी के युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता योजना चलाई जाती है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए कैंडिडेट का यूपी का मूल निवासी होना जरूरी है. इसके तहत राज्य के पढ़े-लिखे बेरोजगारों को सरकार की बेरोजगार भत्ता योजना के तहत महीने के 1500 रुपए भत्ता दिया जाता है. इस आर्थिक मदद का लाभ उठाने के लिए कैंडिडेट्स का कुछ योग्यताएं पूरी करना जरूरी है. ये सुविधा सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा दी जाती है. इसके लिए केवल ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है. आवेदन के लिए कैंडिडेट्स को इस वेबसाइट पर जाना होगा – sewayojan.up.nic.in

इस योजना के लिए केवल यूपी के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं.
इसके लिए आवेदक की उम्र 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए.
आवेदन करने के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट के परिवार की सालाना आय तीन लाख से अधिक न हो.
इस योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है.
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अभी चालू है.
दसवीं पास कैंडिडेट्स इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
जरूरी है कि आवेदन किसी प्रकार की नौकरी या जॉब पर कार्यरत न हो.
आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, शपथ पत्र आदि दस्तावेज जमा करने होंगे.

आवेदन करने के बाद अपने एप्लीकेशन स्टेट्स का पता सेवायोजन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लगा सकते हैं.
सेवायोजन कार्यालय का पता है – गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, बास मंडी चौराहा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, फोन नंबर – 0522 – 2638995. इन नंबरों पर सुबह दस से शाम छ के बीच ही संपर्क करें.