नई दिल्ली. इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए टैक्सपेयर्स से जल्द से जल्द आयकर रिटर्न दाखिल करने को कहा है. अगर आपको आपके दफ्तर से फॉर्म -16 मिल चुका है तो फौरन इनकम रिटर्न दाखिल कर दें. जैसे जैसे आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है इनकम टैक्स पोर्टल पर दवाब बढ़ना लाजिमी है. ऐसे में टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स से आखिरी क्षण में रिटर्न भरने की होड़ से बचने की नसीहत दी है.

इनकम टैक्स ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जितनी जल्दी आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करेंगे उतना ही आम आराम महसूस करेंगे. टैक्स विभाग के मुताबिक एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है. इसलिए आखिरी घंटो के भीड़ से बचें और जल्दी आयकर रिटर्न भरने वालों में शामिल हों. वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है.

जो लोग अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए बिजनेस लोन लेना चाहते हैं या फिर जो लोग अपना आशियाना या सपनों की कार खरीदना चाहते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि इसके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना कितना जरुरी है. इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक बैंक से लोन लेने के लिए आनकम टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट का होना बेहद जरुरी है.

जिन टैक्सपेयर्स ने एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए रिटर्न भर लिया है उन्हें टैक्स विभाग रिफंड जल्दी मिल जाएगा. लेकिन देरी से आयकर रिटर्न भरने पर भीड़ बढ़ने के चलते प्रोसेसिंग में देरी के बाद रिफंड मिलने में विलंब हो सकता है. मान लिजिए आप पर जितना टैक्स बनता है उससे ज्यादा आपने टैक्स का भुगतान किया तो आयकर रिटर्न भरने के बाद आपका जो रिफंड बकाया टैक्स विभाग पर बनेगा वो आपको रिफंड के तौर पर मिल जाएगा.