नई दिल्ली। अगस्त की शुरुआत के साथ ही आर्थिकी से जुड़े कई नियमों में बदलाव की दस्तक भी सुनाई देने लगी है। इस माह की शुरुआत से बैंकिंग से लेकर आइटीआर तक कई नियमों में बदलाव हो रहा है। इन सभी के बारे में जान लेना आपके हित में हैं।

आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई बीत गई है, लेकिन आप अभी भी 31 दिसंबर तक आइटीआर दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको लेट फीस देनी होगी। आयकर विभाग के अनुसार, पांच लाख रुपये तक की कर योग्य आय वालों को आइटीआर फाइल करने पर एक हजार रुपये और पांच लाख से ज्यादा वालों को पांच हजार की लेट फीस देनी होगी।

बैंक आफ बड़ौदा में आज से पाजिटिव पे सिस्टम लागू हो गया है। यह सिस्टम चेक भुगतान से जुड़ा है। यह सिस्टम पांच लाख रुपये से ज्यादा के चेक पर लागू होगा। इसके तहत चेक जारी करने वाले उपभोक्ता को एसएमएस, नेटबैंकिंग या मोबाइल एप के जरिये चेक पाने वाले का नाम, खाता नंबर, राशि और चेक नंबर की जानकारी बैंक को देनी होगी। चेक और उपभोक्ता की ओर से दी गई जानकारी का मिलान होने के बाद ही भुगतान हो पाएगा। आरबीआइ ने धोखाधड़ी रोकने के लिए ज्यादा राशि वाले चेक के लिए यह सिस्टम बनाया है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए अब ई-केवाईसी नहीं हो सकेगी। किसानों की सहूलियत के लिए केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी की अंतिम तारीख को 31 मई से बढ़ाकर 31 जुलाई किया था।

आज से किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए पंजीकरण नहीं करा सकेंगे। पीएमएफबीवाई में पंजीकरण कराने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी।

अगस्त में बैंक कुल 18 दिन बंद रहेंगे। इसमें शनिवार-रविवार के अवकाश और त्योहार शामिल हैं। हालांकि, राज्यों के अनुसार छुट्टियों में बदलाव हो सकता है। इस महीने स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और गणोश चतुर्थी जैसे बड़े त्योहार मनाए जाने हैं। ऐसे में बैंक जाने से पहले छुट्टी के बारे में जानकारी कर लें।