यूपी। अतीक अहमद को नैनी जेल से साबरमती जेल ले जाया जा रहा है। अतीक को साबरमती जेल के लिए रवाना कर दिया गया है।
एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि आज प्रदेश के मुख्य माफिया अतीक अहमद को पहली बार किसी मामले में सजा सुनाई है। उमेश पाल के अपहरण मामले में आज माननीय न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आजीवन कारावास के साथ 1-1 लाख रुपए का जुर्माना तीनों अभियुक्तों पर लगाया गया है। अभियुक्तों में अतीक अहमद, खान शौकत हनीफ और दिनेश पासी शामिल हैं।
अतीक अहमद के वकील ने दावा किया है कि अतीक को वापस साबरमती जेल भेजा जाएगा। बता दें कि फिलहाल अतीक को प्रयागराज के नैनी जेल में रखा गया है। चर्चा है कि आज ही अतीक को साबरमती जेल भेजा जा सकता है।
पुलिस अतीक अहमद को वापस नैनी जेल भेजा जा रहा है। वहीं, अतीक के वकील ने बताया कि वे ऊपरी अदालत में अपील करेंगे।
पुलिस अतीक अहमद को वापस नैनी जेल ले जा रही है। कोर्ट से वज्र वाहन से अतीक को जेल ले जाया जा रहा है।
उमेश पाल की मां ने कहा कि अतीक जेल से कुछ भी करवा सकता है। मेरे बेटे की हत्या के मामले में उसे फांसी की सजा होनी चाहिए।
कोर्ट ने तीनों दोषियों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया है। यह धनराशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। कुछ देर में अतीक को नैनी जेल में ले जाया जाएगा। कोर्ट रूम में अभी कानूनी प्रक्रिया चल रही है।
अतीक अहमद पर आए कोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने बांदा में कहा कि हमारी सरकार अपराध और अपराधियों का सफाया कर रही है। अदालत में पैरवी की जा रही है। एक-एक अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पूरे प्रदेश में भयमुक्त वातावरण बना है। हम हर अपराधी को जेल भेजेंगे।
अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा के बाद अतीक के वकील ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देंगे।
उमेश पाल की पत्नी जया देवी ने कहा कि जब तक अतीक, उसके भाई, बेटे को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक यह आतंक चलता रहेगा। मैं न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करती हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से चाहूंगी की अतीक अहमद को खत्म किया जाए जिससे उसके आतंक पर भी अंकुश लगे
उमेश पाल की मां शांति देवी ने कहा कि मेरा बेटा शेर की तरह लड़ाई लड़ता चला आया। जब उसे (अतीक अहमद) लगा कि वह नहीं बच पाएगा तब उसने 17-18 साल बाद मेरे बेटे की हत्या कराई। कोर्ट मेरे बेटे की हत्या पर उसे (अतीक अहमद) फांसी की सज़ा सुनाए। वह नोट के बल पर आगे कुछ भी कर सकता है।
माफिया अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद उमेश पाल की मां शांति देवी ने कहा कि अतीक को फांसी होनी चाहिए थी।
अतीक का आतंक खत्म होना चाहिए। मेरे बेटे की हत्या के केस में अतीक को फांसी होनी चाहिए। मेरे बेटे को अतीक ने तीन दिन कैद करके रखा था।
17 साल बाद उमेश पाल अपहरण केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पहली बार किसी मामले में अतीक अहमद को सजा हुई है।
उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि उमेश पाल के परिवार को देनी होगी।