मेरठ. मेरठ-पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-119 पर चौड़ीकरण के लिए मंगलवार को पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई। एसडीएम सदर संदीप भागिया के नेतृत्व में लगभग 200 पुलिसकर्मी, दस जेसीबी, तहसील व एडीएम की टीम के साथ एनएचएआइ ने मवाना रोड स्थित सलारपुर जलालपुर से ग्राम सैनी तक बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण करते हुए कब्जा लिया।

इस दौरान कार्रवाई के दायरे में आए स्कूल संचालकों व भवन मालिकों ने उचित मुआवजा न मिलने का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध किया। कई ध्वस्तीकरण टीम के सामने गिड़गिड़ाए भी, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। पुलिस ने विरोध करने वाले आशीष चौधरी, प्रशांत जैन, डा. केपी सिंह, जय कुमार, रोहित जाखड़, सतपाल सिंह, सरवन चौधरी, विजय व कुलदीप को सुबह लगभग 11 बजे हिरासत में लिया गया। कार्रवाई के बाद सभी को सुपुर्दगी के साथ छोड़ा गया।

इन प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई
जेपी एकेडमी, ट्रांसलेम एकेडमी इंटरनेशनल, एबीएसएस कालेज, कृष्ण दीप फ्यूल पंप, पैराडाइज रिजोर्ट मंडप, नारायण फार्म हाउस जैसे मुख्य प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हुई। इसके अलावा छोटी बड़ी दुकानों पर कार्रवाई करते हुए चौड़ीकरण के लिए भूमि को कब्जामुक्त कराया गया। इसदौरान एसडीएम के साथ एसपी देहात केशव कुमार, सीओ सदर देहात पूनम सिरोही, गंगानगर और इंचौली के थाना प्रभारी शामिल रहे।

मंडप का मुख्य द्वार तोड़ा, आज होनी है शादी
एनएचएआइ अधिकारियों ने कार्रवाई के दौरान पैराडाइज मंडप के मुख्य द्वार को भी तोड़ दिया। विरोध करने मेरठ मंडप एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज गुप्ता व महामंत्री विपुल ङ्क्षसघल मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बुधवार को मंडप में शादी होनी है। कार्रवाई से पहले एक दो दिन का समय या नोटिस दिया होता तो शादी संपन्न हो जाती, लेकिन अधिकारियों ने एक न सुनी। मनमानी कार्रवाई की शिकायत पर विधायक अमित अग्रवाल भी पहुंचे और अधिकारियों से पीडि़तों का पक्ष सुनने और उसके बाद निर्णय लेने की बात कही।

नियमों को ताक पर रख थमा दिया कृषि भूमि का अवार्ड : प्रशांत जैन
ट्रांसलेम ग्रुप के एमडी प्रशांत जैन ने कहा कि पुलिस ने कार्रवाई के दौरान गलत ढंग से उन्हें हिरासत में लिया। थाने पर लाकर नजरबंद रखा गया। भीषण गर्मी के बीच थाने पर पंखा और लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी। उन्होंने तो मुआवजे के संबंध में केवल अपनी बात शांतिप्रिय तरीके से अधिकारियों के समक्ष रखी थी। ट्रांसलेम कालेज की बाउंड्री लगभग 1100 फीट को ध्वस्त कर दिया। व्यवसायिक व आवासीय भूमि को भी कृषि भूमि के सर्किल रेट पर अवार्ड बना दिया गया। कब्जा लेने की बाबत नियमानुसार कोई नोटिस नहीं दिया। सलारपुर जलालपुर राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे भूमि का सर्किल रेट 16 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर है। छोटी दुकान का 53 हजार व बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान का 70 हजार रुपये सर्किल रेट है। इसके बावजूद अवार्ड बनाते समय राष्ट्रीय राजमार्ग से एक किमी अंदर कृषि भूमि का सर्किल रेट 3661 रुपये के अनुसार अवार्ड घोषित किया गया। राष्ट्रीय जाट महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष रोहित जाखड़ समेत मवाना रोड के सभी प्रतिष्ठान संचालकों के भी यही आरोप थे।

इन्‍होंने कहा
नियमानुसार जमीन का मुआवजा प्रदान किया गया है। लगाए जा रहे आरोप निराधार है। कुछ लोग अधिग्रहण की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं। जबकि प्रकरण डीएम के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। उसी स्तर से अब अगला निर्णय होगा।