मेरठ। मेरठ छावनी परिषद ने ट्रेड लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को आनलाइन कर दिया है। छावनी अधिनियम 2006 की धारा 277 के अंतर्गत जो व्यवसायी छावनी क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें ट्रेड लाइसेंस लेना आवश्यक है। ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन ई-छावनी पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे। सभी व्यवसायी छावनी की वेबसाइट meerut.cantt.gov.in पर आनलाइन आवेदन 15 दिन तक कर सकते हैं। इस नई कवायद से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी।

आवेदन के साथ कैंट जनरल अस्पताल से जारी चिकित्सकीय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ व व्यवसाय स्थल का मालिकाना या किराएदारी प्रमाण, साथ ही अपना पहचान प्रमाण पत्र में आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, राशन आर्ड आदि की छायाप्रति हस्ताक्षर सहित जमा कराएंगे। जिन व्यवसाय के लिए ट्रेड लाइसेंस लेने की आवश्यकता है व ट्रेड लाइसेंस शुल्क की सूची ई-छावनी पोर्टल पर दी गई है।

15 दिन के बाद किसी व्यवसायी का आवेदन मिलने से छावनी अधिनियम के तहत कार्यवाही होगी। इसके अलावा छावनी क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खान-पासन संबंधी कार्य करने वाले व्यवसायियों को भारत सरकार व राज्य सरकार के मानकों के अनुसार ही खाद्य सामग्री बिक्री करनी होगी। यदि मानकों के विपरीत खाद्य सामग्री बिक्री करते मिले तो संबंधित व्यापारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

मेरठ : यातायात पुलिस द्वारा एचडीएफसी बैंक के सहयोग से साकेत चौराहा, तेजगढ़ी चौराहा समेत बेगम पुल चौराहा पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक किया। इस दौरान एसपी ट्रैफिक जितेंद्र श्रीवास्तव, टीआई सत्येंद्र कुमार राय, टीएसआई पुष्पेंद्र कुमार और एचडीएफसी बैंक के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।