रामपुर. रामपुर के स्वार से विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अब्दुल्ला आजम और उनकी मां डॉ. तजीन फातमा के कोर्ट में पेश न होने पर कोर्ट ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार 16 मई को होगी।

वर्ष 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने गंज थाने में सपा नेता आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के अरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में सपा के कद्दावर नेता आजम खां, उनके पुत्र व स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातमा आरोपी हैं। तीनों की ही इस मामले में जमानत कोर्ट द्वारा मंजूर की जा चुकी है।

इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान गवाह एक स्कूल के प्रधानाचार्य के बीमार होने के कारण कोर्ट न आने के कारण बुधवार 11 मई की तारीख लगा दी गई थी। बुधवार को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें स्कूल के प्रधानाचार्य कोर्ट में उपस्थित हुए।

मामले में आरोपी बनाए गए अब्दुल्ला आजम और उनकी मां पूर्व विधायक डॉ. तजीन फातमा की हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र उनके अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया। जिस पर कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए अब्दुल्ला आजम और डॉ. तजीन फातमा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई को होगी।