नई दिल्ली। एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होने वाली है. ऐसे में कुछ जरूरी काम बचे दिनों में निपटा लीजिए वरना आपका नुकसान हो सकता है. इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए निवेश और आधार को पैन से लिंक करने जैसे कई जरूरी काम आपको इस महीने करने हैं. साथ ही आप घर खरीदने के लिए सस्ता होम लोन का फायदा भी ले सकते हैं.

अगर आप चालू कारोबारी साल में टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इसको 31 मार्च तक निपटा लें. इनकम टैक्स एक्ट के कई सेक्शन जैसे 80C और 80D के तहत किए गए निवेश पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट ली जा सकती है.

पैनकार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो ये अवैध हो जाएगा. ऐसे में इसे डिएक्टिवेट होने से बचाने के लिए इसे 31 मार्च तक लिंक करा लें.