नोएडा. नोएडा के ‘गालीबाज’ नेता श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने महिला से मारपीट-दुर्व्यवहार मामले में श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की सुपुर्दगी) के तहत एक अन्य मामले में 16 अगस्त को सुनवाई होगी।

नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी पर पुलिस ने 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। नोएडा पुलिस ने त्यागी को मंगलवार को मेरठ से गिरफ्तार किया था। उसी दिन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए त्यागी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। श्रीकांत त्यागी ने महिला से छेड़छाड़ को लेकर दर्ज किए गए एफआईआर में जमानत याचिका दायर की थी। सूरजपुर कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। ‘गालीबाज’ नेता को अभी जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा।

इसके अलावा श्रीकांत त्यागी पर दर्ज 420, 419, 482 IPC के केस में सुनवाई 16 अगस्त को होगी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए श्रीकांत त्यागी की पांच गाड़ियों को सीज किया है, जिनमें से एक पर विधायक का स्टीकर लगा हुआ मिला था। श्रीकांत त्यागी ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि उसकी गाड़ी पर जो विधानसभा सचिवालय का पास लगा था, वो स्टीकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसे दिया था। नोएडा पुलिस ने बताया कि नकुल त्यागी और संजय और ड्राइवर राहुल उसके मुख्य मददगार थे।

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पीड़ित महिला ने क्या बताया

पीड़ित महिला ने मीडिया से बातचीत में अपने और श्रीकांत त्यागी के बीच पूरे विवाद के बारे में बताते हुए कहा कि घटना के दिन वह लॉन में गई थी। इस दौरान सोसाइटी के माली सार्वजनिक क्षेत्र पर पौधे लगा रहा था, जिसके बारे में मैंने सोसायटी के माली से पूछा किया कि वह सार्वजनिक क्षेत्र में पौधे क्यों लगा रहा है? मेरे मना करने के बाद माली ने यह बात जाकर उसे (श्रीकांत त्यागी) को बता दी। जिसके कुछ देर बाद त्यागी मौके आ धमका। त्यागी ने बहस शुरू कर दी। मैं उससे बात भी नहीं कर रही थी। इसके बाद जो कुछ हुआ, वह सभी ने देखा था।