सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाम लगाने को मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नहीं बेच सकेंगे ये आइटम शुक्रवार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई। 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लग जाएगा।

केंद्र की मोदी सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाम लगाते हुए बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों जैसे प्लेट, स्ट्रा और ट्रे जैसे वस्तुओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध लगने के बाद अब ना तो इन उत्पादों की बिक्री की जा सकेगी और ना ही इसका उपयोग किया जा सकेगा।

शुक्रवार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई। इस अधिसूचना में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के अलावा सरकार ने पॉलीथिन बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन तक कर दी है। अधिसूचना के अनुसार प्लास्टिक बैग की मोटाई 30 सितंबर 2021 से 50 माइक्रॉन से बढ़ाकर 75 माइक्रॉन की जाएगी और 31 दिसंबर 2022 से यह मोटाई 120 माइक्रॉन होगी। हालांकि कम्पोस्टेबल प्लास्टिक बैग पर मोटाई की कोई सीमा तय नहीं की गई है। लेकिन इसकी बिक्री करने से पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक सर्टिफिकेट लेना होगा।