नई दिल्ली। पैन कार्ड काफी जरूरी दस्तावेज है। इस कार्ड की खास जरूरत हमें वित्त से जुड़े कामकाज को करवाते समय होती है। आज नौकरी, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड निवेश से लेकर कई दूसरी जगहों पर पैन कार्ड उपयोग में आ रहा है। ऐसे में इस कार्ड का आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है। ऐसे में कई कामों को करवाने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप अपने पास पैन कार्ड रखते हैं। ऐसे में ये खबर खास आपके लिए है। आज हम आपको पैन कार्ड से जुड़ी एक गलती के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे करने पर आपको जुर्माना तक भरना पड़ सकता है। अगर आप अपने पास एक से ज्यादा पैन नंबर रखते हैं। ऐसे में आपको दस हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इसके बारे में –
एक से अधिक पैन कार्ड को अपने पास रखना गैर कानूनी है। अगर आयकर विभाग को इस बारे में पता चलता है कि आपके पास एक से ज्यादा पैन नंबर है। इस स्थिति में आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है। इस स्थिति में आप अपने दूसरे पैन कार्ड को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से सरेंडर कर सकते हैं। इसी कड़ी में आइए जानते हैं उस प्रोसेस के बारे में, जिसकी मदद से आप अपने पैन कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले आपको tin-nsdl.com पर विजिट करके सर्विस सेक्शन में पैन कार्ड के विकल्प का चयन करना है। इसके बाद पैन डाटा में बदलाव या सुधार के अंतर्गत अप्लाई के विकल्प का चयन करना होगा। इस प्रोसेस को करने के बाद एप्लिकेशन टाइप में ‘मौजूदा पैन डाटा में बदलाव या सुधार, रीप्रिंट पैन कार्ड’ के ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
अब आपको सही कैटेगरी का चुनाव करके मांगी गई जानकारी को दर्ज करना है। इसके बाद नियम और शर्तों से सहमत होकर कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद सबमिट के विकल्प का चयन करें। अब आपको ‘कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म’ पर क्लिक करके डिटेल्स दर्ज करनी होगी। इस प्रोसेस को करने के बाद अपने जरूरी दस्तावेजों की कॉपी को वेबसाइट पर अपलोड करें।
नेक्स्ट स्टेप पर आपको उस पैन की डिटेल्स दर्ज करनी है, जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं। इसके बाद आपको पहचान और पते का प्रमाण से जुड़े दस्तावेजों को अपलोड करके एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करना होगा।