नई दिल्ली मौजूदा वक्त में स्मार्टफोन केवल एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं है। स्मार्टफोन में बैंकिंग से लेकर बेहद पर्सनल जानकारी मौजूद होती है। ऐसे में अगर स्मार्टफोन खो जाएं, तो कोई भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है, या फिर आपके साथ फ्रॉड जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। इससे बचने के लिए सरकार घर बैठे ऑनलाइन फोन ब्लॉक करने की सुविधा देती है। फोन को ब्लॉक करने के बाद कोई दूसरा फोन को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वही अगर फोन वापस मिल जाता है, तो यूजर अपने स्मार्टफोन को दोबारा से अनब्लॉक कर सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे चोरी के फोन को ब्लॉक और अन ब्लॉक कर सकते हैं।

डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन की वेबसाइट सेंट्रल इक्विपमेंट आईडेंटिटी रजिस्टर (CEIR) से चोरी के स्मार्टफोन को ब्लॉक और अनब्लॉक किया जा सकता है। साथ ही फोन की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है।

फोन चोरी की दर्ज करें रिपोर्ट
फोन चोरी होने पर सबसे पहले स्मार्टफोन खोने की रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। इसे ऑनलाइन मोड से दर्ज करा सकते हैं, जिससे चोरी होने वाले स्मार्टफोन का FIR नंबर जनरेट होगा। FIR दर्ज होने के बाद आप कानूनी रुप से फोन से होने वाले गलत काम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे।

मोबाइल डिटेल के तौर पर मोबाइल नंबर, IMEI नंबर डिवाइस ब्रांड, कंपनी, फोन खरीदने की फोन खोने की तारीख दर्ज करनी होगी। इसके अलावा मोबाइल डिटेल के तौर पर राज्य, जिला, फोन चोरी होने का एरिया, कंप्लेंट नंबर दर्ज करना होगा। इसके अलावा पुलिस शिकायत कॉपी को अपलोड करना होगा। सारी डिटेल फिल करने के बाद इसे अपलोड करना होगा।

इसके बाद पर क्लिक करना होगा, जिसमें मोबाइल ओनर का नाम, पता, आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आइडेंटिटी को दर्ज करना होगा। इसके बाद आखिरी बार अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा।

फिर आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। इसके बाद वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. इस तरह फाइनल सब्मिट करके मोबाइल फोन को ब्लॉक किया जा सकेगा।