नई दिल्ली. सड़क पर गाड़ी या टू-व्हीलर चलाते समय अगर आपसे गलती से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो गया है तो इसके एवज में आपके पास चालान आ सकता है. जबसे सरकार ने ऑनलाइन चालान सिस्टम लागू किया है, लोगों को इस बात की शिकायत है कि वो इसके नियमों को नहीं जानते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो यहां पर हम जानकारी दे रहे हैं कि कैसे ऑनलाइन चालान भर सकते हैं.

ई-चालान स्टेटस ऐसे पता करें: echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाकर मौजूद चेक चालान स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) का ऑप्शन दिखेगा. वाहन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें. इसके बाद कैप्चा कोड भरें. Get Detail के ऑप्शन पर क्लिक करें. अगर आपका चालान कटा है तो यहां उसकी डिटेल्स आ जाएंगी.

ई-चालान का पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं. हालांकि सारे ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के ई-चालान आप ऑनलाइन नहीं भर सकते हैं. अगर रेड लाइट जंप की है, ज्यादा स्पीड रखी है, हेलमेट नहीं पहना है या बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने की वजह से आपका ई-चालान कटा है तो उसे ऑनलाइन भरा जा सकता है.

हालांकि ई-चालान भरने का दूसरा तरीका भी है जिसमें आप खुद ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस जाकर भी ई-चालान भर सकते हैं.

चालान को ना भरने की स्थिति में आपके पास नोटिस आ सकता है तो बेहतर है कि आप पहले ही ई-चालान भर दें.