नई दिल्ली. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मोटर वाहन चलाने की अनुमति नहीं है. अगर कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मोटर वाहन चलाता है तो वह यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, जिसके लिए यातायात पुलिस चालान काट सकती है. ऐसे में अगर आपने अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है तो आपको यह बनवा लेना चाहिए. पहले आपको लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस (जो 6 महीने के लिए वैलिड होता है) बनवाना होगा, उसके बाद ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है. लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के एक महीने के बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया जा सकता है.

लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से अप्लाई किया जा सकता है. चलिए, आपको लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने का ऑनलाइन तरीका बताते हैं. लेकिन, उससे पहले यह जान लीजिए कि फिलहाल सिर्फ कुछ ही राज्यों में लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है जबकि कुछ राज्यों में ऐसा नहीं है. जिन राज्यों में लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, उनमें आपको RTO जाने की जरूर नहीं होती है जबकि बाकी राज्यों में एक बार टेस्ट देने के लिए आरटीओ जाना पड़ता है.

— पहले https://parivahan.gov.in/parivahan/ वेबसाइट पर जाएं.
— ऑनलाइन सर्विस में जाकर Driving Licence Related Services को चुनें.
— फिर अपना राज्य चुनें.
— लर्नर लाइसेंस आवेदन पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म भरें.
— जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
— लर्नर लाइसेंस की फीस भरें.
— टेस्ट के लिए तारीख चुनें.
— कुछ राज्यों, जैसे- दिल्ली और उत्तर प्रदेश में टेस्ट भी ऑनलाइन घर पर बैठकर ही दिया जा सकता है.