महाराष्ट्र. नवगठित महाराष्ट्र सरकार द्वारा सरपंच पद के लिए सीधे चुनाव की घोषणा के एक महीने बाद, राज्य चुनाव आयोग ने शुक्रवार को राज्य की 51 तहसीलों में 608 ग्राम पंचायतों में चुनाव की घोषणा कर दी. गौरतलब है कि स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह पहला चुनाव होगा. मतदान 18 सितंबर को होगा और अगले दिन मतगणना होगी.

इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य चुनाव आयुक्त यूपीएस मदान ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है और 51 तहसीलों का चयन किया है जहां बारिश से मतदान प्रभावित होने की संभावना नहीं है. उन्होंने कहा कि बाढ़ या भारी बारिश के कारण किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में जिला कलेक्टरों को रिपोर्ट देने को कहा गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक 18 अगस्त को चुनाव नोटिस की घोषणा की जाएगी, जबकि 24 अगस्त से 1 सितंबर के बीच नामांकन प्रक्रिया खुली रहेगी. उम्मीदवार 6 सितंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं. मतदान 18 सितंबर को सुबह साढ़े सात बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक होगा. मतगणना अगले दिन 19 सितंबर को होगी.

मदान के कहा कि, “इन चुनावों में ओबीसी के लिए समर्पित आयोग की सिफारिश के अनुसार सीटें आरक्षित होंगी. ”गौरतलब है कि 14 जुलाई को मुख्यमंत्री शिंदे ने घोषणा की थी कि कैबिनेट ने राज्य में ग्राम पंचायतों के सरपंचों के सीधे चुनाव को मंजूरी दे दी है. नई सरकार ने पिछली एमवीए सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था , जिसमें कहा गया था कि ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा सरपंच का चुनाव किया जाएगा. सरकार ने महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1958 में संशोधन करते हुए इस आशय की एक अधिसूचना जारी की थी.

जिन जिलों में संबंधित ग्राम पंचायत हैं, उनमें नादुरबार (149), धुले (33), जलगांव (13), बुलढाणा (8), अकोला (8), वाशिम (4), अमरावती (7), यवतमाल ( 73), नांदेड़ (94), हिंगोली (6), परभणी (5), नासिक (89), पुणे (63), अहमदनगर (45), लातूर (1), सतारा (9) और कोल्हापुर (1) शामिल हैं.