नई दिल्ली. अगर आप सरकारी नौकरी करते और पेंशन पाना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए अहम हो जाती है. दरअसल, हम आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको कम निवेश पर पेंशन की गारंटी मिलेगी. हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना की. ये स्कीम आपके बुढ़ापे का सहारा बन सकती है. इस योजना को पीएम मोदी ने साल 2015 में लॉन्च किया था.

पति-पत्नी दोनों को मिलेगा फायदा
अटल पेंशन योजना का पति-पत्नी दोनों ही फायदा उठा सकते हैं, जिसमें अगर दोनों अलग-अलग निवेश करते हैं तो उन्हें 10 हजार रुपये तक महीना की पेंशन मिल सकती है. आपको बता दें सरकार अटल पेंशन योजना में 60 साल की उम्र पार करने के बाद 1000 रुपये से 5000 रुपये महीना पेंशन की गारंटी देती है.

योजना के लिए जरूरी चीजें
अटल पेंशन योजना में 40 साल तक की उम्र में कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है. इसके लिए आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है. अटल योजना में अकाउंट खोलने के लिए इसे आधार कार्ड से जुड़ा होना भी जरूरी है.

कौन ले सकते हैं लाभ
अटल पेंशन योजना लोगों के बीच काफी फेमस पेंशन स्कीम है, जो पहले से ही ईपीएफ , ईपीएस जैसी योजना का लाभ ले रहे हैं, वे अटल पेंशन योजना का हिस्सा नहीं बन सकते हैं. मतलब अटल पेंशन योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिल सकता है जो इनकम टैक्स स्लैब से बाहर हैं.

हर महीने करना होगा इतना निवेश
कोई शख्स अगर 18 साल की उम्र में इस पेंशन योजना से जुड़ता है तो उसे हर महीने 210 रुपये का निवेश करना होगा और रिटायरमेंट के बाद उसे 5000 की पेंशन हर महीने मिलेगी. वहीं 18 साल की उम्र के बाद अगर इस स्कीम से कोई जुड़ता है तो उसकी उम्र के हिसाब से हर महीने निवेश की जाने वाली राशि भी थोड़ी ज्यादा होगी.

गारंटीड मिलेगी पेंशन
इस योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की गारंटीड मंथली पेंशन मिलती है. जो लोग भी इस पेंशन स्कीम के तहत लाभ लेना चाहते हैं वो पोस्ट ऑफिस और बैंक के माध्यम से अटल पेंशन खाता खुलवा सकते हैं.

APY के बेनिफिट्स
इस योजना के दो फायदे हैं, पहला पेंशन और दूसरा इनकम टैक्‍स में छूट. यह स्कीम 60 साल की उम्र से लोगों को 1000 से 5000 रुपये तक की मिनिमम गारंटीड मंथली पेंशन देती है. सरकार की इस पेंशन योजना के तहत 18 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं. इसमें निवेश करने वालों को 60 साल की उम्र के बाद एक निश्चित पेंशन रकम या इंन्वेस्ट करने वाले की मौत के बाद उसके जीवनसाथी को उतनी ही गारंटीड पेंशन देने का प्रावधान है.

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मौत होने की स्थिति में क्या होगा
इस स्कीम से जो शख्स जुड़ा है, उसकी अगर असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को फायदा जारी रखने का प्रावधान भी है. अगर अटल पेंशन योजना से जुड़े शख्स की मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी को पेंशन मिलने का प्रावधान है. वहीं अगर पत्नी की मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बच्चों को पेंशन मिलने का प्रावधान है.

कैसे करें ऑनलाइन आवदेन
– अटल पेंशन योजना के लिए आप 5 चरणों में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको अटल पेंशन योजना के मोबाइल ऐप या फिर https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html के लिंक पर जाना होगा.
– इसके बाद आपको APY अप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा.
– अब अपने आधार कार्ड की डिटेल टाइप करें.
– इसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा.
– वन टाइम पासवर्ड को उपयुक्त ब्रैकिट में डालें.
– इसके बाद बैंक का विवरण दें, जिसमें अकाउंट नंबर और पता टाइप करें.
– बैंक इन जानकारियों को वैरिफाइ करेगा फिर आपका खाता सक्रिय हो जाएगा.
– इसके बाद आप नॉमिनी और प्रीमियम जमा करने के बार में जानकारी दें.
– वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म को ई-साइन करने पर अटल पेंशन योजना के लिए आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा.