नई दिल्ली. हमारे देश में कई तरह की योजनाएं चलती हैं, जिनका उद्धेश्य जरूरतमंद और गरीब वर्ग तक लाभ पहुंचाना होता है। इसमें अलग-अलग वर्गों के लिए योजनाएं होती हैं, जिनमें बच्चों के लिए शिक्षा योजनाएं, तो परिवारों के लिए राशन योजनाएं और युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं जैसी कई अन्य योजनाएं देश में चल रही हैं। ऐसी ही एक योजना देश के अन्नदाताओं के लिए चल रही है। दरअसल, इस योजना का नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जिसके अंतर्गत किसानों की फसल को नुकसान पहुंचने पर उनकी आर्थिक मदद की जाती है। लेकिन कई किसान ये नहीं जानते हैं कि इसके लिए कैसे आवेदन करना है? या इसका प्रोसेस क्या है? तो चलिए हम आपको इस बारे में बताते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इसके बारे में जान सकते हैं…

दरअसल, इस योजना का नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जिसमें फसल खराब होने या उसे नुकसान पहुंचने पर बीमा कवर मिलता है। अगर किसान की फसल प्राकृतिक कारणों से बर्बाद हो जाती है, तो इसमें सबसे पहले 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को इस संदर्भ में सूचित करना है।

सूचना मिलने के बाद बीमा कंपनी के अधिकारी खेतों का मुआयना करते हैं। वो ये देखते हैं कि फसल कितनी खराब हुई है यानी वो आकलन करके रिपोर्ट तैयार करके बीमा कंपनी को सौंपते हैं। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद किसानों को मुआवजा दे दिया जाता है। मुआवजा बीमा और बर्बादी के हिसाब से दिया जाता है यानी पैसे इसी हिसाब से मिलते हैं।

आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाना है
फिर यहां पर ‘किसान कॉर्नर’ पर क्लिक करें

इसके बाद मोबाइल नंबर से लॉगिन करें, लेकिन अगर आपका यहां खाता नहीं है तो अतिथि किसान के रूप में आप यहां लॉगिन कर सकते हैं

फिर सभी जरूरी दस्तावेज नाम, आयु, राज्य और पता आदि दर्ज कर दें
आखिर में सबमिट कर दें।

आधार कार्ड
राशन कार्ड
बैंक खाता संख्या (आधार से लिंक वाला)
पासपोर्ट साइज फोटो
खेत का खसरा नंबर
निवास का प्रमाण पत्र