शामली। न्यायालय ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए साढ़े चार वर्ष के कारावास व पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता(क्राइम) संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक पुंडीर ने बताया कि 16 मार्च 2018 को गढ़ीपुख्ता पुलिस पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार तीन बदमाशों ने फायरिंग की थी। पुलिस ने मामले में झिंझाना थानाक्षेत्र के गांव खानपुर निवासी काला को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बुधवार को न्यायालय ने आरोपी काला को दोषी ठहराते हुए साढ़े चार वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।