झांसी. उत्तर प्रदेश में स्टार्ट अप्‍स को बढ़ावा देने और शिक्षित युवाओं को सेल्फ एंप्लॉयमेंट की तरफ मोड़ने के लिए योगी सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत साल 2023-24 में झांसी में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र की इकाईयों की स्थापना हेतु 72 उद्यमों का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके लिए 139.68 लाख रुपये मार्जिन मनी का प्रावधान किया गया है. इस योजना के तहत स्टार्ट अप शुरू करने वाले युवा को 25 फीसदी धनराशि सरकार की तरफ से दी जाएगी.

इस योजना के तहत उद्योग क्षेत्र में 25 लाख रुपये तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाईयों और सेवा क्षेत्र की 10 लाख रुपये तक की सूक्ष्म इकाईयों को कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत दिया जाता है. उद्योग क्षेत्र में अधिकतम 6.25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में अधिकतम 2.50 लाख रुपये की सीमा तक मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जायेगा. विभागीय अफसरों के मुताबिक, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र में ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्र स्कोर कार्ड में पास होने पर बैंक को प्रेषित कर दिये जायेंगे.

योजना में आवेदन करने के लिये विभागीय पोर्टल diupmsme.upsdc.gov.in पर आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. इसके अलावा आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए एवं उसकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए.जबकि आवेदक की न्यनूतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए. आवेदक को किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक / वित्तीय संस्था / सरकारी संस्था इत्यादि का डिफॉल्‍टर नहीं होना चाहिए. यही नहीं, आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हो.

इसके अलावा आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तगर्त केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा. आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में नोटरी शपथ पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा.