नई दिल्ली. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए चलाई जा रही केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. इसके तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि 2 हजार रुपये की तीन किश्तों में किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. इस योजना के लाभार्थी किसान पीएम मानधन योजना का भी लाभ उठा सकते हैं.
पीएम मानधन योजना देश के किसानों के लिए चलाई जाने वाली ऐसी योजना है जिसके तहत किसानों को पेंशन उपलब्ध कराई जाती है. इस योजना में रजिस्टर करने के लिए किसानों को अलग से कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ती है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन करने पर पीएम किसान मानधन योजना में भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा.
देश के छोटे और सीमांत किसानों को मासिक पेंशन देने के मकसद से पीएम किसान मानधन योजना शुरू की गई है. इसके तहत 60 साल की उम्र के बाद लाभार्थियों को हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन के तौर पर मिलने लगेंगे. इस हिसाब से किसानों को सालाना 36 हजार रुपये मिलेंगे. इस योजना के लिए 18 से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान रजिस्ट्रेशन कर सकता है. पेंशन के लिए उन्हें अपनी उम्र के हिसाब से इस योजना में हर महीने पैसे जमा करना पड़ता है.
पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन दी जाती है. अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है तो पीएम किसान मानधन योजना आपका रजिस्ट्रेशन अपने आप हो जाता है. इस योजना के लिए प्रीमियम सम्मान निधि के तहत मिलने वाले पैसों से ही काटा जाता है. लेकिन ऐसा करने के लिए आपको एक फॉर्म भरने की जरुरत पड़ती है.
पीएम किसान मानधन योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले पैसे में से प्रीमियम भरना पड़ता है. इसके प्रीमियम की राशि 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक होती है. 60 साल की उम्र के बाद प्रीमियम के पैसे कटना बंद हो जाते हैं और किसानों को हर महीने 3 हजार रुपये की पेंशन मिलने लगती है.