नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने नए आय कर नियमों को अधिसूचित किया है जिसके तहत मौजूदा भविष्य निधि खातों को दो अलग-अलग अकाउंट में विभाजित किया जाएगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने उन इनकम टैक्स रूल्स को नोटिफाई किया है जिनमें प्रॉविडेंट फंड (PF) में एक तय लिमिट से जमा इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा. यह रूल एक वर्ष में PF एकाउंट में 2.5 लाख रुपये से अधिक के कंट्रीब्यूशन वालों पर लागू होगा. CBDT के अनुसार, मौजूदा PF अकाउंट्स को नया रूल लागू करने के लिए दो अलग अकाउंट में बांटा जाएगा.
नए रूल्स के तहत, नॉन-टैक्सेबल PF कंट्रीब्यूशन में इस वर्ष मार्च तक का बैलेंस और व्यक्ति की ओर से 2021-22 और पिछले वर्षों में किया गया कंट्रीब्यूशन होगा, जिसे टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में शामिल नहीं किया गया है और जो लिमिट के अंदर है. लिमिट से अधिक जमा राशि टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन एकाउंट में होगी और इस पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स लगेगा. नए रूल्स अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे.
सरकार के अनुमान के अनुमान, लगभग 1,23,000 अधिक इनकम वाले लोग अपने प्रॉविडेंट फंड एकाउंट में टैक्स फ्री इंटरेस्ट से 50 लाख रुपये से अधिक हासिल कर रहे हैं. इस वर्ष के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रॉविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पर टैक्स फ्री इंटरेस्ट की लिमिट 2.5 लाख रुपये तय की थी. अगर किसी व्यक्ति के अकाउंट में एंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं है तो उसके लिए लिमिट 5 लाख रुपये की होगी.