मेरठ: अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी के जिन कार्डधारकों को अभी तक खाद्यान्न नहीं मिला है उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिलापूर्ति विभाग की ओर से तिथि को फिर बढ़ा दिया गया है। पहले यहां 12 मई और फिर 20 मई तक खाद्यान्न का वितरण होना था, लेकिन अब यह वितरण 24 मई तक किया जायेगा।

जिलापूर्ति अधिकारी राघवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग की ओर से प्रदेश के अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आयोडाइड नमक एक किलो, साबुत चना एक किग्र एवं रिफाइंड आॅयल एक लीटर प्रति कार्ड व पीएमजीकेएवाई योजनांतर्गत आवंटित खाद्यान्न का नि:शुल्क वितरण किया जा रहा है।

इस माह में पहले वितरण की तिथि 12 मई थी, लेकिन गोदामों पर खाद्यान्न समय से न पहुंच पाने के कारण लोगों को खाद्यान्न समय से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जिसके चलते इस तिथि को बढ़ाकर अब 20 मई कर दिया गया था, लेकिन अभी भी कई दुकानों पर खाद्यान्न नहीं पहुंच पाया।

जसके चलते तिथि को अब 24 मई तक के लिए शासन की ओर से बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि माह में वितरण के लिये अवशेष लाभार्थियों को, खाद्यान्न एवं आयोडाइड नमक, साबुत चना, एवं रिफाइंड आॅयल का नि:शुल्क वितरण की तिथि अब 24 मई निर्धारित की गई है।

उक्त अवधि में ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा, मोबाइल ओटीपी के माध्यम से नि:शुल्क वितरण की तिथि 24 मई को भी उपलब्ध रहेगी। 24 मई तक कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस लिये विक्रेता अपने स्टॉक में अवशेष खाद्यान्न की उपलब्धता की सीमा तक पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरित कर सकेंगे।

अब गेहूं और चावल के स्थान पर मिलेगा सिर्फ चावल
शासन की ओर से मिलने वाले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भी संशोधन किया गया है। बता दें कि सितंबर माह तक पांच माह तक अंत्योदर्य व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कार्डधारकों को प्रति व्यक्ति तीन किग्रा गेहूं व प्रति व्यक्ति दो किग्रा चावल का वितरण किया जा रहा है, लेकिन गेहूं प्रयाप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण इस योजना में संशोधन किया गया।

अब शासन की ओर से अंत्योर्दय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों प्रति माह प्रति व्यक्ति पांच किलो चावल का वितरण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत किया जायेगा। इस संबंध में सभी जनपदों के जिलापूर्ति अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं। ब्लॉक गोदामों पर सीमित भंडारन क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए ब्लॉक गोदामों पर खाद्यान्न की प्राप्ति के साथ-साथ उचित विक्रेताओं को खाद्यान्न का निर्गमन भी निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही किया जायेगा।