नई दिल्ली. अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो अब आप 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ इनकम टैक्स भर सकते हैं. दरअसल, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई थी. आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शुरुआत 15 जून, 2022 से हो चुकी थी. जो 31 जुलाई को समाप्त हुई. इसके साथ ही सरकार इनकम टैक्स भरने को लेकर बड़ा ऐलान किया.

दरअसल, अंतिम दो वर्षों की तरह इस बार भी टैक्स फाइलिंग के लिए लास्ट डेट बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने इसे नहीं बढ़ाया. अगर आपने डेडलाइन के पहले इसे नहीं भरा तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी. दूसरी तरफ जिन लोगों को ऑडिट की जरूरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2022 है. यानी ऐसे लोगों को 31 अक्टूबर से पहले टैक्स भरना अनिवार्य है.

गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए बिना किसी लेट फीस के आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 थी, जबकि लेट फीस के साथ टैक्स भरने की डेडलाइन 31 दिसंबर है. यानी अब आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 234A और अंडर सेक्शन 234F के तहत आपको पेनल्टी के साथ टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ेगा.

इसके साथ ही विभाग ने एक नया नियम भी जारी कर दिया है. इसके अनुसार, 1 अगस्त या इसके बाद अपना आयकर रिटर्न फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स पर यह नियम लागू किए गए हैं. सीबीडीटी के नए नोटिफिकेशन के अनुसार अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख वही मानी जाएगी जब फॉर्म आईटीआर-वी इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाटा ट्रांसमिट करने की तारीख के 30 दिनों के भीतर जमा किया जाएगा.

गौरतलब है कि पर्सनल HUF के लिए आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2022 थी. वहीं, जिन लोगों को ऑडिट की जरूरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2022 है. और जिन लोगों का बिजनेस है और जिसमें टीपी रिपोर्ट की जरुरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 30 नवंबर, 2022 है. यानी विभाग ने सभी तरह के आयकर दाताओं के लिए डेडलाइन पेश कर दी है, अगर आप डेडलाइन के पहले टैक्स नहीं भरते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा.