नई दिल्ली. लोग बाजार से जब भी कोई नया सामान खरीदते हैं, जो उसकी गारंटी और वारंटी जरूर पूछते हैं. इसी हिसाब से लोग मजबूत और टिकाऊ सामान खरीदते हैं. लेकिन कई बार गारंटी के बाद भी सामान खराब निकल आता है. ऐसे में कई बार दुकानदार उसे बदलने में आना-कानी करते हैं. अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ होता है तो आपको एक उपभोक्ता होने के नाते आपको अपने अधिकार जान लेने चाहिए.
आपको बता दें कि कोई दुकानदार गारंटी के बाद भी सामान नहीं बदल रहा है तो आप इसकी शिकायत उपभोक्ता कमीशन में कर सकते हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नए संशोधन के तहत आपको अधिकतम 45 दिन के अंदर न्याय भी मिल जाएगा. भारत में उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 पारित किया गया था.
अगर आपके साथ दुकानदार ने धोखा किया है और कोई नकली या खराब क्वालिटी का सामान दिया है, तो आप वकील के माध्यम से इसकी शिकायत करा सकते हैं. इसके लिए आपको किसी तरह की फीस नहीं देनी होगी. शिकातकर्ता को अपनी डिटेल्स जैसे- नाम, पता विरोधी का नाम, शिकायत का पूरा विवरण और जरूरी साक्ष्य (बिल या गारंटी/वारंटी कार्ड) देना होगा. इसके अलावा शिकायतकर्ता को सिग्नेचर करके अपनी शिकायत को प्रमाणित करना होगा.
अगर आप 5 लाख रुपये तक के सामान या सर्विस की शिकायत करते हैं, तो इसकी सुनवाई जिला स्तर पर फोरम में होगी. वहीं अगर शिकायत 20 लाख रुपये तक की है तो इसकी सुनवाई राज्य स्तर पर राज्य आयोग में होगी. इसके अलावा आप 20 लाख से ज्यादा रुपये के सामान या सर्विस की शिकायत करते हैं, तो इसकी सुनवाई राष्ट्रीय आयोग करेगा. जिला फोरम के फैसले के खिलाफ आप चाहें तो राज्य आयोग में अपील कर सकते है. वहीं राज्य आयोग के फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय आयोग में अपील की जा सकती है.
खरीदारी करते समय रखे इन बातों का ध्यान
– जब भी खरीदारी करें तो सामान का पक्का बिल जरूर लें, इसके लिए कोई भी दुकानदार आपको मना नहीं कर सकता.
– अगर सामान की गारंटी या वारंटी है, तो इसका गारंटी कार्ड जरूर लें.
– ISI और एगमार्क वाला ही सामान खरीदें.
– खरीदारी करते वक्त वस्तु की मैन्यूफैक्चरींग डेट, पैकिंग डेट और एक्सपायरी डेट जरूर देखें.