नई दिल्ली. अपना एक घर खरीदने का सपना हर किसी का होता है. हर कोई अपने कमाई से सेविंग कर अपना पसंदीदा घर खरीदना चाहता है. लेकिन आज के इस महंगाई के जमाने में ये कोई आसान काम नहीं है. लोग अपनी उम्रभर की कमाई बचाकर भी इतना पैसा इक्कठा नहीं कर पाते हैं. यही वजह है कि लोग घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं. लेकिन इतना बड़ा रकम लेने के बाद उन्हें ईएमआई भी बड़ी चुकानी पड़ती है.

ऐसे में आज हम आपको यहां बताएंगे कि आप कैसे लोन लें ताकि आपको कम से कम EMI चुकाना पड़े और आप अपने सपनों का घर भी खरीद लें. ऐसे में बेहतर है कि लोन का अमाउंट कम रखा जाए. ऐसी स्थिति में आप EPF में जमा रकम का इस्‍तेमाल कर सकते हैं और घर खरीदने के लिए अमाउंट इक्कठा कर सकते हैं.

आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF में जमा रकम नौकरी करने वाले सैलरीड कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने कटती है. ऐसे में कोई भी कर्मचारी अपने सक्रिय EPF अकाउंट से घर खरीदने के लिए रकम निकाल सकता है. इस रकम को निकालने के दो तरीके हैं.

अगर आप EPFO से पैसा निकालना चाहते हैं तो EPFO हाउसिंग स्कीम के तहत आपको ये सुविधा मिलती है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाउसिंग स्कीम के तहत EPF में जमा राशि का 90 प्रतिशत हिस्‍सा इस्तेमाल करने की छूट दी है. इसके अलावा होम लोन रिपेमेंट स्कीम के तहत कोई भी ईपीएफओ मेंबर अपने PF अकाउंट से होम लोन की मंथली EMI भी चुका सकता है.

अगर आप EPF का पैसा हाउसिंग स्‍कीम के जरिए नहीं निकालना चाहते हैं तो दूसरा तरीका भी मौजूद है. अगर आप कम से कम 5 साल से EPF में निवेश कर रहे हैं तो कुछ शर्तों के साथ आप मकान या जमीन खरीदने के लिए PF से आंशिक निकासी कर सकते हैं. प्लॉट खरीदने के लिए आप सैलरी से 24 गुना तक और घर खरीदने या बनाने के लिए अपने सैलरी से 36 गुना तक राशि निकाल सकते हैं. इसके अलावा आप EPF में अपने और कंपनी दोनों के योगदान और उसके ब्याज की रकम भी निकाल सकते हैं.