नई दिल्ली. साथ ही नए साल के साथ इनकम टैक्स की चिंताएं भी आएंगी. कई लोग इसी समय टैक्स की बचत के लिए इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करना शुरू करते हैं. अगर आप भी किसी ऐसे निवेश विकल्प की तलाश में हैं जो टैक्स सेविंग के साथ-साथ अच्छा रिटर्न भी दे तो आप बिलकुल सही जगह पहुंचे हैं. हम आपको ऐसी ही 5 योजनाओं की जानकारी देने जा रहे हैं.
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ)- इसमें आयकर अधिनियम के सेक्शन 80सी के तहत आप 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं. इस योजना में आपको सुरक्षा और अच्छे रिटर्न की गारंटी मिलती है. सरकार द्वारा समर्थित इस स्कीम का रिटर्न रेट फिलहाल 7.1 फीसदी है. (फोटो- मनीकंट्रोल)
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ)- इसमें आयकर अधिनियम के सेक्शन 80सी के तहत आप 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं. इस योजना में आपको सुरक्षा और अच्छे रिटर्न की गारंटी मिलती है. सरकार द्वारा समर्थित इस स्कीम का रिटर्न रेट फिलहाल 7.1 फीसदी है.
टैक्स-सेविंग म्यूचुअल फंड- इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) दूसरा विकल्प है. इसमें भी आप 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर हर साल टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. ये बाजार से जुड़ी योजना है तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है.
टैक्स-सेविंग म्यूचुअल फंड- इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) दूसरा विकल्प है. इसमें भी आप 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर हर साल टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. ये बाजार से जुड़ी योजना है तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है.
नेशनल पेंशन सिस्टम- मार्केट लिंक्ड स्कीम होने के कारण इससे आप बेहतर रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं. आप 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. 1.5 लाख रुपये 80सीसीडी और अतिरिक्त 50,000 रुपये सीसीडी (1बी) के तहत.
नेशनल पेंशन सिस्टम- मार्केट लिंक्ड स्कीम होने के कारण इससे आप बेहतर रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं. आप 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. 1.5 लाख रुपये 80सीसीडी और अतिरिक्त 50,000 रुपये सीसीडी (1बी) के तहत.
आप बीमा लेकर आप अपनी संपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं. लेकिन, ये योजनाएं आपका टैक्स करने में भी आपकी मदद करती हैं. इन योजनाओं के लिए दिया गया प्रीमियम टैक्स छूट के लिए मान्य होता है. (फोटो- न्यूज18)
इंश्योरेंस प्लान- आप बीमा लेकर आप अपनी संपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं. लेकिन, ये योजनाएं आपका टैक्स करने में भी आपकी मदद करती हैं. इन योजनाओं के लिए दिया गया प्रीमियम टैक्स छूट के लिए मान्य होता है. (फोटो- न्यूज18)