नई दिल्ली. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से समय-समय पर विभिन्न बैंकों के खिलाफ नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाता रहता है. पिछले दिनों 13 बैंकों पर पेनाल्टी लगाए जाने के बाद अब आरबीआई ने साइबर सिक्योरिटी रूल्स का पालन नहीं करने के लिए बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बीएससी के भारतीय परिचालन पर 2.66 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
आरबीआई की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि बैंक डाटाबेस में असामान्य और अनधिकृत, आंतरिक या बाहरी गतिविधियों का पता लगाने के लिए प्रणाली को लागू करने में विफल रहा है. आरबीआई के बयान के अनुसार, यह बैंक की सेफ्टी के मामले में तत्काल आधार पर सुरक्षा परिचालन केंद्र का क्रियान्वयन करने में भी विफल रहा है. इस बारे में केंद्रीय बैंक द्वारा बहरीन एंड कुवैत बीएससी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.
आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामकीय अनुपालन में खामियों के लिए लगाया गया है. यह बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल नहीं उठाता है. इससे पहले आरबीआई (RBI) ने देश के 13 बैंकों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया था. आरबीआई ने विभिन्न रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन करने के कारण इन बैंकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया था. इन बैंकों पर 50,000 रुपये से लेकर 4 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया था.
रिजर्व बैंक की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया कि बैंक के खिलाफ की गई कार्रवाई का प्रमुख कारण विभिन्न रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमी है. जिसकी वजह से सख्त एक्शन लिया गया है. इसके अलावा आरबीआई (RBI) ने कहा कि इस जुर्माने का ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन से कोई मतलब नहीं है. (इनपुट भाषा से भी)