नई दिल्ली । किसान आंदोलन की वजह से बंद पड़े सिंघु बॉर्डर को खोलने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में दो स्थानीय लोगों की याचिका में कहा गया था कि सड़क कई महीनों से बंद है इसलिए सुप्रीम कोर्ट सरकार से सड़क खोलने का निर्देश दे या फिर दूसरी सड़क बनाने का आदेश जारी करे, ताकि लोगों का आना जाना आसानी से होता रहे।