नई दिल्ली. पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के सिलसिले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पूछताछ की जा रही है। इसी पूछताछ के दौरान लॉरेंस ने खुलासा किया कि वह साल 1998 के काला हिरण शिकार मामले में आरोपी बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को 2018 में मारना चाहता था। लॉरेंस बिश्नोई चाहता था कि सलमान को सबक सिखाया जाए।

पूछताछ में किया खुलासा:
इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पंजाब पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान बिश्नोई ने सलमान खान हत्या की साजिश का खुलासा किया। उसने हत्याकांड को अंजाम देने के लिए गैंगस्टर संपत नेहरा को मुंबई भेजा था। जिसकी आशंका पहले से थी, इसके अलावा संपत नेहरा ने अभिनेता के घर की रेकी की थी। बिश्नोई चाहता था कि उसे सबक सिखाया जाए, क्योंकि वह काले हिरण शिकार मामले को लेकर बेहद नाराज था।

4 लाख की खरीदी स्पेशल राइफल:
लॉरेंस बिश्नोई ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि नेहरा के पास केवल एक पिस्तौल थी। नेहरा के पास कोई ऐसा हथियार नहीं था जिससे सलमान पर दूर से हमला किया जा सके। इसलिए ही उसने हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए 4 लाख रुपये की एक विशेष स्प्रिंग राइफल खरीदी थी। इसी राइफल से साजिश को अंजाम देना था।

पुलिस ने कर दिया था साजिश का भंडाफोड़: हालांकि, साल 2018 में पुलिस ने पूरी साजिश का खुलासा करते हुए दिनेश डागर नाम के शख्स से राइफल बरामद कर ली थी, जिससे यह मंगाई गई थी। बता दें कि, कुछ दिन पहले ही 6 जुलाई को सलमान खान की तरफ से काला हिरण शिकार मामले में पक्ष रखने वाले वकील हस्तीमल सारस्वत ने दावा किया था कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जान से मारने की धमकी मिली थी।

क्या है काला हिरण मामला:
सलमान खान पर राजस्थान के कनकनी में दो काले हिरणों का शिकार करने और उन्हें मारने का आरोप लगा था। उस समय सलमान खान फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के लिए राजस्थान में थे। बॉलीवुड अभिनेता पर भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9/51 के तहत आरोप लगाया गया था।

पांच साल की हुई थी सजा:
इसके अलावा, काले हिरण के शिकार में सलमान के खिलाफ कथित रूप से एक्सपायर लाइसेंस वाली बंदूक रखने और इस्तेमाल करने के मामले में शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 और 3/27 के तहत मामला भी दर्ज किया गया था। इसी मामले में, साल 2018 में जोधपुर की एक अदालत ने उन्हें दो काले हिरणों को मारने का दोषी ठहराया था, जिसके बाद उन्हें पांच साल जेल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, बाद में उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई थी।