मेरठ। कुत्ता पालने की नगर निगम नई नियमावली बना रहा है। जिसमें नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की दरें व दंडात्मक कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाएगा। कुत्तों के अनुज्ञप्ति नियंत्रण और विनियमन उपविधि-2003 के प्रविधानों को भी लागू किया जाएगा। नियम पूर्व से बने हुए हैं, लेकिन अब तक इन्हें लागू नहीं किया गया था। गौरतलब है कि बीते दिनों लखनऊ में घर में पल रहे एक पिटबुल कुत्ते ने महिला को मार-मारकर मौत के घाट उतार दिया था।
अब प्रस्ताव बनाया जा रहा है, जिसे नगर निगम सदन में पेश किया जाएगा। नगर निगम बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद नई नियमावली की शर्तों को लागू कर दिया जाएगा।