लखनऊ होली के मौके पर राजधानी लखनऊ की नामी मिठाई की दुकानों और होटलों पर खराब गुणवत्ता की मिठाइयां, नमकीन और दूसरे खाद्य पदार्थ बेचे गए। ऐसे 71 प्रकरण में अब जांच रिपोर्ट आने के बाद एफएसडीए ने 15.02 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

सोमवार को एडीएम सिटी पूर्वी केपी सिंह की कोर्ट में मार्च महीने में लिए गए नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद जुर्माना लगाने का आदेश हुआ है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक दुकानदार जहां खराब गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ बेचते पाए गए, वहीं गलत तरीके से ब्रांडनेम का उपयोग भी मिला है। जिन प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगा है, उनमें स्पेंसर रिटेल के अलावा मेट्रो रिटेल, नंदी किराना, माखन भोग स्वीट्स, बालाजी सुपर स्टोर, गजानन एग्रो फूड, मिठाई मार्ट, न्यू पवन बेकरी, स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, होटल गगन, न्यू अवध कलकत्ता मटन एंड चिकन मीट शॉप, ओम स्वीट्स हाउस, फूडस्तीन, साईं लक्ष्मी ढाबा आदि शामिल हैं।

सहायक आयुक्त खाद्य डॉ. एसपी सिंह ने बताया कि 32 प्रतिष्ठान ऐसे मिले जोकि बिना एफएसडीए से पंजीकरण के ही खाद्य पदार्थ बेच रहे थे। इन सभी पर भी पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 30 दिन के अंदर जुर्माना जमा करना होगा। वहीं सोमवार को शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर का आयोजन भी पंजीकरण करा लाइसेंस लेने के लिए लगाया गया। इसमें खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों को एफएसडीए से लाइसेंस लेने के लिए प्रेरित किया गया। महाराजा अग्रसेन चौराहा खोयामंडी व अरबिंदो पार्क मुंशी पुलिया पर शिविर लगाकर इस बीच 150 लाइसेंस जारी किए गए।