मार्च का महीना अंतिम दौर में है 1 दिन बाद अप्रैल लग जाएगा। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर के साथ कई जरूरी नियमों में कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। इससे बैकिंग, पीएफ, टीडीएस, पीपीएफ, जीएसटी, म्यूचुअल फंड के साथ कई और चीजों में अहम बदलाव हो रहे है जो आपके जेब पर सीधे तौर पर असर डालेंगे। आइए इन सभी बदलाव के बारे में जानते हैं।

म्यूचुअल फंड में आप 1 अप्रैल से चेक, बैंक ड्राफ्ट या किसी अन्य ऑफलाइन मोड़ से पेमेंट कर निवेश नहीं कर पाएंगे। अब आप केवल ऑनलाइन मोड से ही म्यूचुअल फंड में निवेश कर पाएंगे।

अगर आप पीपीएफ में निवेश करते हैं तो आपको उसमें एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 500 सौ रूपए डालने होते हैं। अगर आप उसमें मिनिमम पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका पीपीएफ अकाउंट बंद कर दिया जाता है। इसमें आप फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से लास्ट तक कभी भी निवेश कर सकते हैं।

अगर आप 30% का टैक्स करते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्रिप्टो पर 1 अप्रैल से नया टैक्स नियम लागू हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत से ही इसमें निवेश करने पर 30% का टैक्स लगेगा। इसके साथ ही इसमे 1 जुलाई 2022 से 1% का टीडीएस भी लगेगा।इसके बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की थी। इसके साथ ही इसमे किसी भी प्रकार के लॉस में रिलीफ भी नहीं दी जाएगी।

अगर आप रिटर्न भरते समय किसी भी प्रकार की गलती कर देते हैं तो अब असेसमेंट साल से दो के अंदर में IT रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पीएफ अकाउंट को लेकर एक संशोधन किया है। यह 25वां संशोधन है जो 1 अप्रैल से लागू होगा। जिसके बाद से अब अगर आप अपने ईपीएफ अकाउंट में 2.5 लाख रुपये डालते हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा लेकिन अगर आप इससे ज्यादा इसमें पैसा डालते हैं तो इसमें मिलने बाले ब्याज पर आपको टैक्स देना पड़ेगा।

अगर आप अभी तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किए हैं तो जल्दी ही लिंक कर लीजिए। अगर आप 31 मार्च तक पैन-आधार को लिंक नहीं करते है तो आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा। इसके साथ ही आपसे जुर्माना भी लिया जाएगा। हालांकि इसपर कितना जुर्माना लगेगा इसकी घोषणा अभी तक नहीं की गई है।

अगर आप पोस्ट ऑफिस के वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), मासिक आय योजना (एमआइएस) या डाकघर सावधि जमा (टीडी) में निवेश करते हैं तो 1 अप्रैल से आप इसमें मिलने वाले ब्याज को कैश के रूप में नहीं निकाल पाएंगे। इसके साथ ही डाक विभाग ने बताया है कि यह आपका बचत अकाउंट और बैंक अकाउंट आपस में लिंक नहीं है तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा।

एक्सिस बैंक में जिन लोगों का 10 हजार मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस वाला सेविंग अकाउंट है उन्हे अब 10 हजार की जगह 12 हजार रूपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा।

एंटीबायोटिक्स, एंटी-वायरस, पेन किलर के साथ कई जरूरी दवाओं के रेट 1 अप्रैल से बढ़ जाएंगे। सरकार की ओर से इस प्रकार की दवाओं पर 10% दाम बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है। इसके बाद अब 800 से अधिक दवाओं के रेट बढ़ जाएंगे।

पंजाब नेशनल बैंक में अब आपको 10 लाख या उससे अधिक का चेक से पेमेंट करने पर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। यह बदलाव 4 अप्रैल से लागू होगा।

पहली बार घर खरीदने वालों को केंद्र सरकार 80EEA के तहत टैक्स छूट देती है जिसे 1 अप्रैल से बंद करने जा रही है। 2019-20 के बजट में इस छूट का ऐलान किया गया था जिसमें 45 लाख रुपये तक घर खरीदी पर 1.50 लाख की टैक्स में छूट मिलती है। अब अगर नए फाइनेंशियल ईयर में घर खरीदते हैं तो यह छूट नहीं मिलेगी।