नई दिल्ली। दिल्ली के चर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर केस में मारे गए इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की पत्नी ने हाई कोर्ट के फैसले पर आश्चर्य जताया है। अदालत ने इंस्पेक्टर की हत्या के दोषी ठहराए गए आरिज खान की मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है। साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर में आरिज खान को मौत की सजा सुनाई गई थी। स्वर्गीय इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की पत्नी माया शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो अदालत के फैसले से चकित और स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले का असर दिल्ली पुलिस की मनोबल पर भी पड़ेगा।
इससे पहले हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट ने आरिज खान को इंस्पेक्टर की हत्या का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। 8 मार्च, 2021 को ट्रायल कोर्ट ने आरिज खान को यह कहते हुए दोषी ठहराया था कि यह साबित हो चुका है कि आऱिज खान औऱ उसके सहयोगियों ने पुलिस अफसर की हत्या की और उनपर गोली चलाई थी। अदालत ने कहा था कि यह अपराध दुर्लभतम श्रेणी में आता है और इसके तहत अधिकतम सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही अदालत ने आरिज खान को मौत की सजा सुनाई थी।
न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत में माया शर्मा ने कहा, ‘हम पूरी तरह से स्तब्ध हैं और चकित हैं। एक लंबे अरसे तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद निचली अदालत ने आरिज को मौत की सजा सुनाई थी। अदालत ने कहा था कि यह दुर्लभतम केस है। जबकि यह साबित हो चुका है कि वो समाज के लिए खतरा है तो फिर उसकी मौत की सजा को कैसे बदला जा सकता है? आपको नहीं लगता कि इससे उन पुलिसकर्मियों का मनोबल गिरेगा तो इस तरह के एनकाउंटर में सबसे आगे रहकर अपनी भूमिका निभाते हैं।’
माया शर्मा ने दावा करते हुए कहा कि उन्हें लोग फोन कर कह रहे हैं कि इस देश में जस्टिस हो ही नहीं सकता। जब माया शर्मा से पूछा गया कि क्या वो हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी? तब इसपर माया शर्मा ने कहा, ‘हां, बिल्कुल हम लोग कुछ प्लान करेंगे। लेकिन पहले हमें कोर्ट के आदेश की कॉपी मिल जाने दीजिए ताकि हम यह देख सकें कि अदालत ने किस ग्राउंड पर अपना फैसला सुनाया है।’
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के ऑफिसर मोहन चंद्र शर्मा की मौत 19 सितंबर, 2008 को दिल्ली के जामिया नगर इलाके में पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में मारे गए थे। इस मुठभेड़ में दो आतंकवादी भी मारे गए थे। दरअसल इससे पहले दिल्ली में सिलसिलेवार 5 बम धमाके हुए थे। इसमें 39 लोगों की मौत हुई थी औऱ 159 लोग घायल हुए थे। इस धमाके के लिए जिम्मेदार आतंकियों की तलाश में इंस्पेक्टर ने यहां पर छापेमारी की थी।
15 मार्च, 2021 को ट्रायल कोर्ट ने आरिज खान को मौत की सजा सुनाई थी। इसके अलावा उसपर 11 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि 10 लाख रुपये इंस्पेक्टर के घरवालों को दिया जाए।