सहारनपुर। सरसावा में किसान सहकारी चीनी मिल सरसावा में लाखों रुपये कीमत का शीरा चोरी करने के खेल का मामला उजागर हुआ है। चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक ने मिल के अन्य अधिकारियों के साथ शीरा चोरी कराते हुए आबकारी उप निरीक्षक अरविंद सिंह तथा शीरा ऑफिस के बाबू शिवकुमार को रंगे हाथों पकड़ लिया।

मौके पर दो टैंकरों में भरा हुआ शीरा भी बरामद हुआ। सहकारी चीनी मिल के केमिस्ट (रसायनविद्) की तहरीर पर पुलिस ने उपनिरीक्षक आबकारी, क्लर्क तथा टैंकरों के दो चालकों को भी गिरफ्तार किया। जिनके खिलाफ अपराध पंजीकृत कर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मेरठ में पेश किए जाने की प्रक्रिया चल रही थी।
शनिवार देर रात किसान सहकारी चीनी मिल सरसावा में शीरे की चोरी के बड़े मामले का खुलासा हुआ। किसान सहकारी चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक राजकुमार मित्तल ने बताया कि अमूमन रोजाना दो या तीन टैंकर शीरे की बिक्री होती थी परंतु बीते कुछ दिनों से अचानक शीरे की बिक्री में तेजी आई तथा रोजाना 10 से 12 टैंकर शीरा बिकने लगा। जिस पर उन्होंने अपने स्टाफ को सजगता बरतने के आदेश दिए।

शनिवार को उनके पास शीरा खरीदने वाली एक फर्म के 12 टैंकरों के नंबर तथा चालकों की सूची आई। जिस पर वे सामान्यतः जांच करने चले गए। लेकिन शीर संरक्षित क्षेत्र में उन्हें 14 टैंकर आने की जानकारी मिली। जिसमें से आठ टैंकर शीरा भरकर जा चुके थे तथा 6 टैंकर मौके पर खड़े थे। जिस पर उन्होंने शीरा निगरानी के लिए तैनात आबकारी उप निरीक्षक तथा बाबू से बातचीत की। तो वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए।

प्रथम दृश्ट्या पाया गया स्वीकृत टैंकरों की आड़ में दो टैंकरों में चोरी से शीरा भरकर बाहर भेजा जाना था। प्रधान प्रबंधक ने बताया पकड़े गए कि शीरे की अनुमानित कीमत लगभग 6 लाख रुपए थी। ये भी बताया कि पकड़े गए दो टैंकर शीरा मंगाने वाली फर्म के न होकर अलग से बुलाए गए थे। प्रधान प्रबंधक ने कहा कि वे इस शीरा चोरी प्रकरण की गहनता से जांच कराएंगे। ये भी बताया कि रात में ही आलाधिकारियों को मामले की सूचना देते हुए पुलिस को भी घटनाक्रम से अवगत कराया।

सरसावा थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार राय ने प्रधान प्रबंधक से मालूमात की तथा केमिस्ट राजेंद्र यादव की तहरीर पर शीरे की निगरानी को तैनात आबकारी उप निरीक्षक अरविंद कुमार सिंह तथा चीनी मिल शीरा ऑफिस क्लर्क शिवकुमार एवं टैंकरों के दो चालकों को हिरासत में ले लिया।

इस संबंध में एसपी देहात सागर जैन ने कहा कि आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण की धाराओं के अलावा 420,120 भी आदि आईपीसी की धाराएं भी लगाई गई हैं