नई दिल्ली. 1जुलाई से टीडीएस के नियमों में बड़े बदलाव हो रहे हैं. अब आपको गिफ्ट लेना-देना महंगा पड़ सकता है. दरअसल, नए नियम के तहत आयकर कानून में एक नई धारा 194आर जोड़ दी गई है. अब एक वित्तीय वर्ष में यदि 20,000 रुपये या उससे अधिक का बेनेफिट दिया जाता है तो उस पर 10 प्रतिशत टीडीएस कटेगा. फरवरी 2022 में पेश हुए बजट में इसका प्रावधान किया गया था.
वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव कमलेश सी वार्ष्णेय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, इस तरह की सुविधाएं अतिरिक्त लाभ में आती हैं और इस पर कर यानी टैक्स लागू होगा. इसमें बता दें कि टीडीएस उपहार देने वाला उपहार लेने वाले से प्राप्त करेगा. इस पर अब कोई भ्रम की स्थिति नहीं बननी चाहिए.
टीडीएस किसी को दिए जाने वाले बस नकद बेनेफिट्स पर ही नहीं कटेगा,बल्कि यह कंपनी के डायरेक्टर्स को दिए जा रहे शेयर्स, कार, स्पॉन्सर्ड बिजनेस ट्रिप या कान्फ्रेंस आयोजन पर भी लगेगा. इसके अलावा, अगर बेनेफिट या भत्ता, मालिक, डायरेक्टर या किसी रिलेटिव को दिया जा रहा हो तब भी उन्हें टीडीएस देना पड़ेगा. इसके अलावा, डॉक्टरों को दिए जाने वाले फ्री सैंपल्स, टिकट व अन्य स्पॉन्सर्ड सामग्रियों पर भी अब टीडीएस लगेगा.
नए नियम के अनुसार, अगर कोई सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर किसी कंपनी के स्पॉन्सर्ड आइटम को प्रचार के बाद अपने पास रख लेता है तो उसे उसका भी टीडीएस देना होगा. लेकिन इन चीजों को लौटा देने पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा.
अब बात करते हैं कि यह नियम कहां लागू नहीं होगा. अगर कस्टमर्स को सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, या रिबेटेड ऑफर्स दिए जाते हैं तो वहां नया नियम लागू नहीं होगा. लेकिन यहां भी क्लॉज है. अगर कोई विक्रेता उपरोक्त के अलावा किसी और तरह का डिस्काउंट देता है तो उस पर टीडीएस लागू होगा.