भोपाल. मध्य प्रदेश में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अब 250 रुपये की जगह 400 रुपये का जुर्माना लगेगा। बिना परमिट के वाहन चलाने पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। वाहन में लोड निर्धारित सीमा से अधिक होने पर हल्के वाहन पर एक हजार रुपये, मध्यम वाहन पर पांच हजार, भारी वाहन पर दस हजार रुपये और ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे या ऊंचाई से बाहर होने पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे अन्य प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 (संशोधन 2019) के नियमों में भी प्रस्तावित किए गए हैं। इन पर अंतिम फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट में लिया जाएगा। परिवहन विभाग सात साल बाद जुर्माने के प्रावधान में संशोधन करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने एक्ट में संशोधन कर विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माने का प्रावधान किया है। तदानुसार, राज्य सरकार शमन शुल्क की दर में संशोधन कर रही है।

आपातकालीन वाहनों (एम्बुलेंस आदि) को सुचारू रूप से चलने देने में विफलता के लिए कोई शमन शुल्क निर्धारित नहीं किया गया था। अब इसके लिए एक हजार रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। इसी प्रकार सुरक्षा पट्टी का प्रयोग न करने पर पांच सौ रुपये शमन शुल्क की नई मद, मोटरसाइकिल सवार या पीछे की सीट पर सवार होने पर सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करने पर पांच सौ रुपये की राशि शामिल की जा रही है। इसी तरह एक अन्य प्रस्ताव के तहत यात्री बसों पर देय मासिक वाहन कर 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। इससे सरकार को मासिक मोटर वाहन कर 103 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। बैठक में संविदा स्कूल शिक्षक को प्राथमिक शिक्षक (ग्रेड पे 2400) से बदलने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा।